Happy Card Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी और जनहितकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है हैप्पी कार्ड योजना और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी और योजना का उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक मदद करना है जो रोजाना काम पर जाने के लिए रोडवेज बसों का उपयोग करते हैं और किराए के कारण उन्हें वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना की घोषणा 7 मार्च 2024 को की गई थी और इसके लिए सरकार ने ₹600 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर कर दिया है और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों नागरिकों को यात्रा में राहत मिलेगी और उनका जीवन थोड़ा और सहज होगा और आइये, जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी — पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज आदि।
क्या है हैप्पी कार्ड योजना?
हैप्पी कार्ड योजना एक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य हरियाणा राज्य के निम्न आय वर्ग के लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है और इस योजना के अंतर्गत हर पात्र लाभार्थी को एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) दिया जाएगा जिसकी मदद से वे एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह योजना खासकर दिहाड़ी मजदूरों, वृद्धों और दैनिक यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है जो सीधे तौर पर आम नागरिक की जेब को राहत देती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- लाभार्थी को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर रोडवेज बस में यात्रा फ्री
- परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग कार्ड बनता है
- हैप्पी कार्ड की कुल लागत ₹188 है, लेकिन लाभार्थी को केवल ₹50 देना होता है
- इस कार्ड से लाभार्थी को किराया नहीं देना पड़ेगा
- 15 दिन के भीतर स्मार्ट कार्ड तैयार हो जाता है
योजना के लिए पात्रता शर्तें
हैप्पी कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख या उससे कम होनी चाहिए
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए
- वैलिड परिवार पहचान पत्र (PPP ID) अनिवार्य है
कार्ड शुल्क और सरकार का योगदान
हैप्पी कार्ड की कुल कीमत ₹188 है, जिसमें से ₹109 कार्ड निर्माण शुल्क और ₹79 वार्षिक रखरखाव शुल्क है। लेकिन सरकार लाभार्थी से केवल ₹50 ही लेती है, और बाकी का खर्च स्वयं वहन करती है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल शुल्क के कारण इस योजना से वंचित न रहे।
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किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन कैसे करें?
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे बहुत आसान बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – hartrans.gov.in
- “हैप्पी कार्ड योजना” लिंक पर क्लिक करें
- अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करके लॉगिन करें
- जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है उसका चयन करें
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें और OTP से वेरीफाई करें
- आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और एनरोलमेंट नंबर नोट करें
- 15 दिन बाद नजदीकी रोडवेज डिपो से स्मार्ट कार्ड प्राप्त करें
योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें
- योजना का लाभ पूरे वर्ष में कभी भी लिया जा सकता है
- कार्ड धारक को किसी भी रूट की रोडवेज बस में 1000 किलोमीटर तक किराया नहीं देना होगा
- हर सदस्य को एक अलग कार्ड मिलेगा, यानी एक परिवार के कई सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं
- इस योजना से रोज काम पर जाने वालों को हर महीने ₹400–₹1000 तक की बचत हो सकती है
निष्कर्ष
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 2025 निश्चित रूप से सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और सरकारी परिवहन पर निर्भर हैं तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। बिना किसी झंझट के मात्र ₹50 में 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा की सुविधा लेना एक बड़ा फायदा है। समय पर आवेदन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं।